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प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत केन्द्रीय बजट 2024 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तदनुसार, 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) शुरू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी भारत के पात्र नागरिक एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। पीएमएवाई-यू 2.0 की रूपरेखा को पीएमएवाई-यू योजना से प्राप्त अनुभव, वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों / बेंचमार्क और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, निजी क्षेत्र इत्यादि सहित अनेक हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है।
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को निम्नलिखित घटकों के माध्यम से पूरा किया जाएगाः–
- लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) Beneficiary Led Construction (BLC)
- भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) Affordable Housing in Partnership (AHP)
- किफायती किराया आवास (एआरएच) Affordable Rental Housing (ARH)
- ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) Interest Subsidy Scheme (ISS)
नोट : नागरिक को PMAY-U 2.0 के चार क्षेत्रों में से किसी एक में लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरणों को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार जब कोई वर्टिकल चुन लिया जाता है तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि पात्रता संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/यूएलबी/सीएनए/पीएलआई द्वारा सत्यापित नहीं की जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
योजना | प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 , अब मिलेगा 2.50 लाख रूपये ऑनलाइन शुरू |
कैटेगरी | सरकारी योजना |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
स्थान | आल इंडिया लेवल |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://pmay-urban.gov.in/ |
हाईलाइट जानकारी
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 सबके लिए आवास योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 01/09/2024 को किया जा गया है | इस योजना की मिशन अवधि 2024 से 2029 तक है |
- योजना का मुख्य उददेश शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थियों/परिवारों को घर बनाने , खरीदने या सस्ती कीमत पर किराए पर लेने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है |
- इस योजना के तहत सरकार के तरफ से लाभार्थियों को घर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए लाभुको को 1.50 लाख रूपये केंद्र सरकार एवं 1.00 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा सहायता राशी प्रदान किये जायेगे |
प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी माँग प्रस्तुत करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं:
- आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
- परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
- आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी या ओबीसी के मामले में)।
- भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)।
आवेदन कैसे करे ?
- इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- या हम आपको ऑनलाइन आवेदन का डायरेक्ट लिंक निचे मिलेगा आप उससे अपना फॉर्म भर सकते है |
- जहाँ आपको “Apply for PMAY-U 2.0” का लिंक मिलेगा |
- सबसे पहले आपको अपना वार्षिक आया डालना है, और योजना का प्रकार चुनना है
- अगर आपके पास कच्चा मकान है तो BLC पर क्लिक करना है |
- जिस पर क्लिक करके आप अपना बेसिक जानकारी भरके आवेदन करे
- दस्तावेज उपलोड करे |
- फाइनल सबमिट के बाद आपको ASSESSMENT ID मिलेगा उसको प्रिंट /सेव करके रख लेना है |
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 महत्वपूर्ण लिंक
नोट :- स्पेशल फोकस ग्रुप (SFG) यथा निबंधित सफाई कर्मी, स्वनिधि के लाभुक, पी.एम. विश्वकर्मा के कारीगर, निर्माण-श्रमिक , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को विशेष रूप से लाभान्वित किया जायेगा |

लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) Beneficiary Led Construction (BLC):-
3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान (एक बारहमासी आवास इकाई) के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) Affordable Housing in Partnership (AHP):-
भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वर्टिकल के तहत 30-45 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले किफायती घरों का निर्माण सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एएचपी परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रति ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 3 लाख तक) फ्लैट के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।
किफायती किराया आवास (एआरएच) Affordable Rental Housing (ARH):-
यह वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा, जो अपना घर नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों/बेघर/बेसहारा/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों (स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र,/संविदा कर्मचारियों/के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित EWS/LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक/सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।
ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) Interest Subsidy Scheme (ISS):-
PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के अंतर्गत, EWS/LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद करने/निर्माण के लिए 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। EWS, LIG और MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और ₹9 लाख तक है, वे इसके लिए पात्र होंगे।
नोट : नागरिक को PMAY-U 2.0 के चार क्षेत्रों में से किसी एक में लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरणों को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार जब कोई वर्टिकल चुन लिया जाता है तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि पात्रता संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/यूएलबी/सीएनए/पीएलआई द्वारा सत्यापित नहीं की जाती है।
छत्तीसगढ़ में चल रही है राज्य सरकार योजना
- Shram Card Me 10th Pass Ladki Ko Milega 20000 | श्रम कार्ड में 10वी पास लड़की को मिलेगा 20000/-
- श्रम कार्ड के अंतर्गत नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में 10000/- रूपये तक मिलेगा राशि. CG Naunihal Scholarship 2024.
- श्रम कार्ड या लेबर कार्ड क्या है – What Is Labour Card ?
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Mera bhi PM aawash form dalna hai